कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी
कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क 9 जून 2026 11:21 पूर्वाह्न IST पटना की एक अदालत ने गोलीबारी से जुड़े एक मामले में लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर खान सर…

सौजन्य से:- Live Law
कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
9 जून 2026 11:21 पूर्वाह्न IST
पटना की एक अदालत ने गोलीबारी से जुड़े एक मामले में लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
मीडिया से बात करते हुए, उनके वकील अरविंद कुमार मव्वर ने कहा कि खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी और अदालत ने मामले पर आगे विचार करने तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
पटना की एक अदालत ने आज 'खान सर' को 2 जून की रात को उनके कोचिंग संस्थान में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। राज्य को एक नोटिस जारी किया गया है, और अगली सुनवाई की तारीख 20 जून है। pic.twitter.com/TpliAKkV7N- लाइव लॉ (@LiveLawIndia) 9 जून, 2026
उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख और अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक कोई भी पुलिस अधिकारी खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि खान सर यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और जांच में सहयोग करेंगे।
वकील के अनुसार, शिक्षक की ओर से दी गई कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायाधीश ने मामले पर आगे विचार करने से पहले केस डायरी और पिछले रिकॉर्ड भी मांगे हैं।
मामले की सुनवाई 20 जून को फिर से होनी है, जब केस डायरी अदालत के सामने रखे जाने के बाद आगे की दलीलें होने की उम्मीद है।
मामला 2 जून की एक घटना से संबंधित है जब 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पटना में खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के परिसर में तोड़फोड़ की और खान सर द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान पर पथराव किया।
एक दिन बाद, सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में ले लिया, जिसमें कथित तौर पर घटना के दौरान उन्हें गोलियां चलाते हुए दिखाया गया था। पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। बाद में कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, और दोनों गार्ड वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बदल गया है, विवाह पूर्व यौन संबंध नैतिक अधमता नहीं है

जिंदल पॉली फिल्म्स विवाद, भारत का प्रथम श्रेणी एक्शन सूट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा

बिना शादी सहमति से संबंध खराब चरित्र का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट बोला- रिश्ता टूटने को धोखा नहीं मान सकते, कांस्टेबल की नियुक्ति को मंजूरी दी


