नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से हार, लग्जरी घर की बिक्री अनुमोदित
हाई कोर्ट ने मध्य लंदन के 103 मैराथन हाउस की बिक्री को 37.5 लाख पाउंड के मूल्य पर मंजूरी दे दी, जबकि मोदी की इस बिक्री को रोकने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने दावा किया था कि वह ट्रस्ट का संस्थापक है और लाभार्थी होना चाहिए, पर अदालत ने उनके तर्क को पर्याप्त नहीं माना। इस बीच वह भारत में पीएनबी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहा है।

सौजन्य से:- Jagran
नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका, लग्जरी संपत्ति की बिक्री रोकने की कानूनी लड़ाई हारे
भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में अपनी लग्जरी संपत्ति की बिक्री रोकने की कानूनी लड़ाई में हार मिली है।
HighLights
- नीरव मोदी लंदन में संपत्ति बिक्री रोकने की कानूनी लड़ाई हारे।
- ब्रिटेन की अदालत ने मैराथन हाउस की बिक्री को मंजूरी दी।
- संपत्ति की कीमत 37.5 लाख पाउंड तय की गई है।
डिजिटल डेस्क, लंदन। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में अपनी लग्जरी संपत्ति की बिक्री रोकने की कानूनी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन की एक अदालत ने मध्य लंदन स्थित 103 मैराथन हाउस की बिक्री को मंजूरी दे दी है। संपत्ति की कीमत 37.5 लाख पाउंड तय की गई है।
55 वर्षीय नीरव मोदी 2019 में गिरफ्तारी के बाद से लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में करीब दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है तथा उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी है।
हाई कोर्ट की चांसरी डिवीजन में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने संपत्ति की बिक्री को अदालत की मंजूरी प्रदान की। मामले में ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी सिंगापुर याचिकाकर्ता है।
इससे पहले ईडी ने तर्क दिया था कि ट्रस्ट की सभी जरूरी देनदारियों को चुकाने के बाद बिक्री से मिली राशि को एक सुरक्षित खाते में रखा जाए। नीरव मोदी ने बिक्री का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह ट्रस्ट का वास्तविक संस्थापक है और उसे लाभार्थी माना जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने उसकी आपत्तियों को बिक्री रोकने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
नीरव मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए वैंड्सवर्थ जेल से सुनवाई में हिस्सा लिया। वह भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अलग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। उसकी कई जमानत याचिकाएं और प्रत्यर्पण संबंधी अपीलें पहले खारिज हो चुकी हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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