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सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ 2022 पीएमएलए फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी - इंडिया लीगल

सुप्रीम कोर्ट की नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में अदालत के जुलाई 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर…

20 अगस्त 2026 को 08:57 am बजे
सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ 2022 पीएमएलए फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी - इंडिया लीगल

सौजन्य से:- India Legal

सुप्रीम कोर्ट की नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में अदालत के जुलाई 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को व्यापक शक्तियां प्रदान करने वाले कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।

पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना शामिल होंगे। इस व्यवस्था पर सभी पक्षों की सहमति के बाद मामले को नई पीठ को सौंपने का निर्णय आज लिया गया।

समीक्षा याचिकाएं पहले सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं। सीजेआई ने बताया कि मामले को मूल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए तीन अन्य मौजूदा पीठों को तोड़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि न्यायमूर्ति भुइयां और सिंह अब अलग-अलग पीठों पर बैठ रहे हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नई बेंच व्यवस्था पर सहमति जताई। न्यायालय ने तात्कालिकता का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा करने का निर्देश दिया और कहा कि सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

समीक्षा याचिकाएं पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बैच पर न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए गए जुलाई 2022 के विजय मदनलाल चौधरी फैसले की शुद्धता को चुनौती देती हैं।

2022 के फैसले ने कई प्रमुख प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा, संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती, व्यक्तियों की खोज, गिरफ्तारी की शक्तियां, सबूत का उल्टा बोझ, विशेष अदालतों द्वारा मुकदमा और धारा 45 के तहत जमानत के लिए कड़ी जुड़वां शर्तों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसने धारा 50 को भी बरकरार रखा, जो ईडी अधिकारियों को बयान दर्ज करने का अधिकार देता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि किसी आरोपी को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) प्रदान करना अनिवार्य नहीं है, यह देखते हुए कि ईसीआईआर ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज है और इसे एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

फैसले ने निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में 2017 के फैसले को भी खारिज कर दिया था, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की खंडपीठ ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को खारिज कर दिया था।

2022 के फैसले को बाद में आलोचना का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप कई समीक्षा याचिकाएँ आईं। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से पीएमएलए के तहत सबूत के रिवर्स बोझ, ईसीआईआर प्राप्त करने के अनिवार्य अधिकार से इनकार और धारा 45 के तहत कड़ी जमानत शर्तों पर सवाल उठाया है।

ईडी ने समीक्षा याचिकाओं की स्थिरता का विरोध किया है, जिसमें सवाल उठाए गए हैं कि क्या याचिकाकर्ताओं ने "रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि" प्रदर्शित की है, क्या समीक्षा छिपी हुई अपील की तरह है, और क्या अदालत के 25 अगस्त, 2022 के आदेश के मद्देनजर, समीक्षा ईसीआईआर की आपूर्ति और धारा 24 के रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की संवैधानिक वैधता से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित है।

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