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मां की गवाही से दोषी ठहरा बेटा, धनबाद की अदालत ने भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को दी 7 साल की सजा - dhanbad court benu gorai gets 7 years for axe attack on sister in law

मां की गवाही से दोषी ठहरा बेटा, धनबाद की अदालत ने भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को दी 7 साल की सजा Dhanbad Court ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले बेणु गोराई को सात साल कैद और…

22 अगस्त 2026 को 01:54 pm बजे
मां की गवाही से दोषी ठहरा बेटा, धनबाद की अदालत ने भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को दी 7 साल की सजा
 - dhanbad court benu gorai gets 7 years for axe attack on sister in law

सौजन्य से:- Jagran

मां की गवाही से दोषी ठहरा बेटा, धनबाद की अदालत ने भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को दी 7 साल की सजा

Dhanbad Court ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले बेणु गोराई को सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

HighLights

- बेणु गोराई को सात साल कारावास की सजा।

- छोटे भाई की पत्नी पर किया था कुल्हाड़ी से हमला।

- मां की गवाही बनी सजा का मुख्य आधार।

जागरण संवाददाता, धनबाद। जान मारने की नीयत से अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोपी पुटकी निवासी बेणु गोराई को अदालत ने सजा सुनाई है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी बेणु गोराई को 7 वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

वहीं, अदालत ने आरोपी कुंती देवी एवं लक्ष्मी कुमारी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध उसकी ही मां ने कोर्ट में बयान दिया जो उसके सजा का मुख्य आधार रहा ।

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प्राथमिकी पीड़िता सविता देवी की शिकायत पर थाने में 21 सितंबर 2021 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 19 सितंबर 21 की सुबह छह बजे पीड़िता के साथ अभियुक्त ने मारपीट और गाली गलौज की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अभियुक्त बेणु गोराई ने कुल्हाड़ी से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गई।

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आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 11 मई 2022 को आरोप पत्र दायर किया था। 9 दिसंबर 22 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में 10 गवाहों का परीक्षण कराया था।

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