रिश्वत कांड में दो सगे भाइयों को नहीं मिली जमानत, विशेष अदालत ने याचिका की खारिज
रिश्वत कांड में दो सगे भाइयों को नहीं मिली जमानत, विशेष अदालत ने याचिका की खारिज ACB कार्यालय रांची रांची में रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद दो भाइयों को जमानत नहीं मिली है. विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है…

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
रिश्वत कांड में दो सगे भाइयों को नहीं मिली जमानत, विशेष अदालत ने याचिका की खारिज
ACB कार्यालय रांची
रांची में रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद दो भाइयों को जमानत नहीं मिली है. विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. मामला 4.50 लाख रुपये की रिश्वत का है, जिसमें तत्कालीन सीओ भी गिरफ्तार हुए थे.
रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट
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रांची: रिश्वत कांड मामले में जेल में बंद बुढ़मू अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश किशोर रवि और उनके सगे भाई गौतम किशोर रवि को राहत नहीं मिली. विजिलेंस की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
एसीबी ने आठ जुलाई को दोनों भाइयों को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. आरोप है कि साड़म मौजा की 3.20 एकड़ जमीन के म्यूटेशन के एवज में 4.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गयी थी. पीड़ित से एडवांस के तौर पर 90 हजार रुपये पहले ही लिये जा चुके थे.
तत्कालीन सीओ भी भेजे गये जेल
एसीबी का आरोप है कि तत्कालीन सीओ सच्चिदानंद कुमार वर्मा के कहने पर ही रिश्वत की रकम वसूली जा रही थी. ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की थी.
मामले में नौ जुलाई की देर रात तक पूछताछ के बाद एसीबी ने तत्कालीन सीओ सच्चिदानंद कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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