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दिल्ली दंगे के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अदालत में याचिका दाखिल की, रोजाना चार कच्चे अंडे और टीवी देने के आदेश को चुनौती दी

दिल्ली पुलिस ने 2020 दंगा मामले के मुख्य आरोपी को रोजाना चार कच्चे अंडे और अलग टीवी देने के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है। अदालत ने आरोपी की अर्जी मंजूर कर चार जून को आदेश दिया था कि उन्हें चार कच्चे अंडे मिलें और टीवी खरीदने की अनुमति दी जाए।

9 जुलाई 2026 को 03:58 pm बजे
दिल्ली दंगे के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अदालत में याचिका दाखिल की, रोजाना चार कच्चे अंडे और टीवी देने के आदेश को चुनौती दी

सौजन्य से:- Navbharat Times

दिल्ली दंगे के आरोपी को रोजाना चार कच्चे अंडे व टीवी देने के आदेश के खिलाफ पुलिस पहुंची अदालत

Edited by: दीपांशु|भाषा•

दिल्ली पुलिस ने 2020 दंगा मामले के मुख्य आरोपी शाहरुख पठान को तिहाड़ जेल की उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रोजाना चार कच्चे अंडे और अलग टीवी देने के अदालती आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है।

सेशन जज समीर बाजपेयी के आदेश को दी चुनौती

पुलिस ने एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के चार जून के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया था कि तिहाड़ जेल में बंद उनका मुवक्किल लंबे समय से हिरासत में रहने के कारण निराशा और अवसाद का सामना कर रहा है।आरोपी के वकील ने कोर्ट में दी दलील

अदालत ने चार जून के आदेश में पठान की उस अर्जी को मंजूर कर लिया था, जिसमें उसने उबले अंडों की जगह रोजाना चार कच्चे अंडे देने और अपने खर्चे पर कोठरी में अलग टीवी रखने की अनुमति मांगी थी। पठान के वकील ने दलील दी थी कि उबले अंडों से उसकी तबीयत खराब हो जाती है।बचाव पक्ष ने कोर्ट में कोर्ट दी दलील

बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि उच्च खतरे वाला कैदी होने के कारण पठान को अलग कोठरी में रखा गया है, इसलिए वह अन्य कैदियों के लिए लगाए गए कॉमन टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम नहीं देख पाता। लंबे समय तक जेल में रहने से वह मानसिक रूप से परेशान और अवसादग्रस्त हो गया है।कोर्ट ने मंजूर किया अर्जी

अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि पठान को उबले अंडों की जगह रोजाना चार कच्चे अंडे उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उसे अपने खर्चे पर अलग टीवी खरीदकर कोठरी में रखने की अनुमति भी दी गई थी।दिल्ली पुलिस ने किया अनुरोध

अब पुलिस ने इन निर्देशों को वापस लेने या उनमें बदलाव का अनुरोध किया है। अदालत ने अभी इस याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। शाहरुख पठान 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस मामले के अन्य आरोपी जमानत पर हैं।दिल्ली दंगे से जुड़ा है मामला

यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में जाफराबाद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान पठान ने पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आया था। पठान को तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।कन्वर्सेशन शुरू करें

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