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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: दिवाली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, पर उपयोग के प्रकार और समय पर सीमाएँ तय होंगी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह देशभर में पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। हालांकि 24 घंटे लगातार पटाखा चलाना अनुमति नहीं होगी और प्रकार व समय-सीमा पर नियम बनाये जाएंगे। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित है।

30 सितंबर 2026 को 10:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: दिवाली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, पर उपयोग के प्रकार और समय पर सीमाएँ तय होंगी

सौजन्य से:- ABP News

पूरे देश में बैन नहीं होंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट बोला- 'दीवाली से लोगों की भावनाएं जुड़ीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का उसका इरादा नहीं है, क्योंकि दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ किया कि पूरे देश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उसका इरादा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि दिवाली का त्योहार लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.कोर्ट ने साथ ही कहा कि पटाखे चलाने के लिए 24 घंटे की अनुमति भी नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि लगातार पटाखे चलने से बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है.

पटाखों के प्रकार और समय पर होगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पटाखों के प्रकार और उन्हें चलाने की समय-सीमा पर विचार करेगा. अदालत का जोर ऐसा संतुलन बनाने पर है, जिससे त्योहार मनाने की लोगों की भावनाएं भी बनी रहें और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का भी ध्यान रखा जा सके. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यह मामला 2015 से चल रहा है, जिसमें अदालत दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के प्रदूषण प्रभावित इलाकों में अक्टूबर से जनवरी के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग निर्देश देती रही है.

यह भी पढ़िएः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

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