गुमला में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना
गुमला की विशेष अदालत ने 2022 के दुष्कर्म मामले में शनिचरवा उरांव को दोषी ठहराया और 12 वर्ष की कारावास तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह माह की साधारण कैद की व्यवस्था भी रखी गई है।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
Gumla News: दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल की सजा, अदालत ने लगाया 20 हजार जुर्माना
गुमला की विशेष अदालत ने 2022 के दुष्कर्म मामले में शनिचरवा उरांव को दोषी करार देते हुए 12 साल की कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम न भरने पर अतिरिक्त कैद.
गुमला. पति के घर पर नहीं रहने के दौरान अकेली महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में गुमला की विशेष अदालत ने आरोपी शनिचरवा उरांव उर्फ शनि उरांव को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को 12 साल के कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामला वर्ष 2022 का
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. मामला वर्ष 2022 में गुमला थाना में दर्ज कांड संख्या 205/2022 से संबंधित है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने निर्धारित सजा सुनायी. फैसले के अनुसार आरोपी को 12 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने की सजा भुगतनी होगी.
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