चित्रकूट में बेटी से दरिंदगी के विरोध में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को उम्रकैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया - chitrakoot man gets life for wifes murder over daughters abuse
चित्रकूट में बेटी से दरिंदगी के विरोध में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को उम्रकैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया चित्रकूट में बेटी से दरिंदगी का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश पटेल को आजी…

सौजन्य से:- Jagran
चित्रकूट में बेटी से दरिंदगी के विरोध में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को उम्रकैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में बेटी से दरिंदगी का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
HighLights
- बेटी से दरिंदगी के विरोध में पत्नी की हत्या।
- कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश पटेल को आजीवन कारावास।
- अदालत ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश कुमार पटेल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, भरतकूप थाना क्षेत्र में 13 जून 2023 को उमेश ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से पत्नी सुनीता देवी को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि सतना जिले के खड़ा गांव निवासी सुनील कुमार पटेल ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनीता की शादी करीब 20 वर्ष पहले उमेश से हुई थी और उनके दो बेटियां व एक बेटा हैं। मामले में बेटी की गवाही अहम साबित हुई, उसने कोर्ट को पिता की गंदगी करतूतों को बताया जिसके आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया।
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कोर्ट ने 14 अगस्त को उमेश को दोषी सिद्ध किया था और बुधवार को सजा सुनाई। घटना के बाद से उमेश जेल में है। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने उसे गंभीर अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई।
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