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सीजेआई बंटे हुए सीईसी नियुक्ति फैसले को वापस लेने की याचिका पर विचार करेंगे

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्ति अधिनियम से संबंधित बंटे हुए फैसले को रद्द करने की याचिका की जांच करेंगे। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि यह एक अंतरिम आवेदन है, जिसमें 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय वापस माँगा गया था, और एक अन्य पक्ष ने सुधारात्मक याचिका दायर की है। सीजेआई ने बताया कि वह सभी बिंदुओं को पढ़कर उपयुक्त निर्णय देंगे।

7 अक्टूबर 2026 को 09:05 am बजे
सीजेआई बंटे हुए सीईसी नियुक्ति फैसले को वापस लेने की याचिका पर विचार करेंगे

सौजन्य से:- ETV Bharat

CEC नियुक्ति कानून पर फैसला वापस लेने की याचिका पर विचार करेंगे सीजेआई

सीजेआई ने कहा, वह सीईसी एक्ट मामले में बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली कोर्ट में दी गई याचिका पर विचार करेंगे.

By Sumit Saxena

Published : October 7, 2026 at 1:53 PM IST

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एक्ट मामले में बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली कोर्ट में दी गई याचिका पर विचार करेंगे.

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वह सीईसी एक्ट मामले में बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली कोर्ट में दी गई याचिका पर विचार करेंगे. वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया.

वरिष्ठ वकील ने स्पष्ट किया कि यह एक अंतरिम आवेदन था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ द्वारा दिए गए 23 सितंबर के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी.

सीजेआई ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताते हुए कहा, 'विचार करेंगे और फिर फैसला करेंगे.' वरिष्ठ वकील ने पीठ को सूचित किया कि एक अन्य पक्ष ने खंडित फैसले के खिलाफ सुधारात्मक याचिका दायर की है. सीजेआई ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है.

शंकरनारायणन ने कहा, 'लेकिन उपचारात्मक समीक्षा से पहले किया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि उनका मामला एक आंतरिक आवेदन था. 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजने की केंद्र की दलील पर खंडित फैसला सुनाया.

न्यायमूर्ति दत्ता ने संदर्भ के लिए सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया और 2023 अधिनियम को चुनौती पर एक राय दी. न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि संदर्भ अनावश्यक था, लेकिन न्यायमूर्ति शर्मा ने अन्यथा राय दी. बेंच ने मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया और सीजेआई के सामने रखा.

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