त्विषा मौत केस में CBI ने अदालत में पेश की चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ के खिलाफ दहेज हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई गंभीर आरोप - cbi files chargesheet in twisha sharma dowry death case
त्विषा मौत केस में CBI ने अदालत में पेश की चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ के खिलाफ दहेज हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई गंभीर आरोप सीबीआई ने त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें…

सौजन्य से:- Jagran
त्विषा मौत केस में CBI ने अदालत में पेश की चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ के खिलाफ दहेज हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई गंभीर आरोप
सीबीआई ने त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें त्विषा की सास और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह तथा पति समर्थ सिंह को दहेज हत्या, घरेलू हिंसा व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपित बनाया गया है।
HighLights
- CBI ने त्विषा शर्मा मौत मामले में चार्जशीट दाखिल की।
- सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह आरोपी बनाए गए।
- दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नोएडा से भोपाल ब्याही गई मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सीबीआई ने सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में त्विषा की सास और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह तथा पति वकील समर्थ सिंह को आरोपित बनाया गया है।
चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही मामले की न्यायिक प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। सीबीआई की ओर से अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों का दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अध्ययन शुरू कर दिया है। बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील चार्जशीट में दर्ज तथ्यों का उपलब्ध साक्ष्यों से क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (घरेलू हिंसा या प्रताड़ना) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3, 3(5) और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद तय होगी आगे की दिशा
चार्जशीट के बाद अब अदालत के समक्ष मामले की अगली प्रक्रिया दस्तावेजों और साक्ष्यों के परीक्षण पर निर्भर करेगी। दोनों पक्षों के अधिवक्ता सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्यों की बारीकी से जांच कर अपनी दलीलें तैयार करेंगे।
यह भी पढ़ें- त्विषा शर्मा डेथ केस में गिरिबाला और समर्थ सिंह को झटका, 11 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
साक्ष्यों और चार्जशीट में सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों पक्ष अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद न्यायालय मामले में आगे की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर निर्णय करेगा।
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