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लोक अदालत की तैयारी: चंदौली न्यायालय परिसर में बैठक संपन्न हुई

चंदौली के न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में शुक्रवार को लोक अदालत की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

14 अगस्त 2026 को 03:57 pm बजे
लोक अदालत की तैयारी: चंदौली न्यायालय परिसर में बैठक संपन्न हुई

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर

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- चंदौली अदालत की बैठक | लोक अदालत की तैयारी और कानूनी अद्यतन

आगामी लोक अदालत की तैयारी:चंदौली न्यायालय परिसर में बैठक संपन्न हुई

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चंदौली के सदर विकास खंड स्थित न्यायालय परिसर में शुक्रवार देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया।

बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी विकास वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी, सिविल जज सीनियर डिवीजन इशरत परवीन फारूकी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निकिता गौड़ उपस्थित रहीं। इनके अतिरिक्त, सिविल जज जूनियर डिवीजन एफ.टी.सी. प्रथम शिवानी, सिविल जज जूनियर डिवीजन एफ.टी.सी. द्वितीय ईशा राय भी मौजूद थीं। रेलवे मजिस्ट्रेट अनूप गुप्ता, सिविल जज जूनियर डिवीजन चकिया विजय रतन गौतम और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यज्ञेश सोनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

पूर्णकालिक सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंदौली द्वारा 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, ट्रैफिक चालान, विद्युत बिल, वाटर बिल और अन्य राजस्व मामलों (जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अप्रत्यक्ष कर) से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा, सर्विस मैटर, वन अधिनियम, रेलवे से संबंधित मामले और आपदा क्षतिपूर्ति के मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा। इन सभी मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते और संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिल सके।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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