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गयाजी में विशेष लोक अदालत: 8 मामलों की शांतिपूर्ण सलाह, आगे राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

गयाजी में विशेष लोक अदालत का आयोजन शनिवार को हुआ, जिसमें कुल 8 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों का त्वरित निष्पादन करना था। आगे 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

18 जुलाई 2026 को 04:13 pm बजे
गयाजी में विशेष लोक अदालत: 8 मामलों की शांतिपूर्ण सलाह, आगे राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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गयाजी में विशेष लोक अदालत का आयोजन:कुल 8 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन, अब 12 सितंबर को लगेगा लोक अदालत

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बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन व्यवहार न्यायालय गया और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों का त्वरित निष्पादन करना था।

इस मौके पर मुख्य जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने कहा कि लोक अदालत से मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान होता है। इससे पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। साथ ही न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कुमार दास ने इसे विवाद सुलझाने का सरल माध्यम बताया। उन्होंने लोगों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

सचिव ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मामलों का निष्पादन इस बार नहीं हो सका है, वे निराश न हों। आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पक्षकार इसके लिए अपने संबंधित न्यायालय से पहले ही संपर्क कर सकते हैं।

मामलों की सुनवाई के लिए कुल तीन बेंच बनाई गई थीं। गया व्यवहार न्यायालय में दो बेंच और शेरघाटी में एक बेंच का गठन हुआ।

बेंच नंबर 1- एसीजेएम श्रीमती ऋचा रंजन और पैनल अधिवक्ता बिभा सिन्हा रहे। बेंच नंबर 2- जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सरोज कुमार और पैनल अधिवक्ता रविकांत रहे। बेंच नंबर 3 (शेरघाटी) एसडीजेएम आलोक कुमार और पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार अग्रवाल रहे।

इस विशेष लोक अदालत में कुल 8 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। इन मामलों में कुल 19,64,000 रुपए की समझौता राशि तय की गई। इस अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि, अदालत के कर्मचारी, पारा लीगल वालंटियर और संबंधित पक्षकार मौजूद रहे।

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