सुप्रीम कोर्ट
निवेशकों को लाभ मिला: सेबी के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ संभाला
सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल फंड मामले में कोटक एएमसी के खिलाफ सेबी के जुर्माने को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि उल्लंघन के लिए कोई बचाव नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय निवेशकों के लिए फायदेमंद है।

सौजन्य से:- Live Law
'निवेशकों को लाभ मिला' उल्लंघन के लिए कोई बचाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल फंड मामले में कोटक एएमसी पर सेबी के जुर्माने को बरकरार रखा
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