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पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए नई पद्धति पर हामी भरी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण डोमेन विशेषज्ञों के पास रहना चाहिए, अदालतें कोई नई पद्धति पेश नहीं कर सकती हैं।

सौजन्य से:- Live Law
पदोन्नति के लिए उपयुक्तता डोमेन विशेषज्ञों पर छोड़ी जानी चाहिए, अदालतें नई पद्धति पेश नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट
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