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दतिया में 20 बेंचों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा

12 सितंबर को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र के मार्गदर्शन में दतिया में राष्ट्रीय लोक अदालत स्थापित की जाएगी। इस मंच पर आपराधिक शमनीय प्रकरण, एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक‑ऋण वसूली, एनपीएस‑संबंधी वित्तीय मामलों, उत्तराधिकार, मोटर दुर्घटना, यातायात चालान, तथा बिजली‑पानी‑टेलीफोन बिल जैसे विवादों का समाधान होगा। वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों सहित समझौता‑योग्य अन्य विवादों को भी पक्षों की सहमति से निपटाया जाएगा।

11 सितंबर 2026 को 02:04 pm बजे
दतिया में 20 बेंचों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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दतिया में कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:20 खंडपीठों में होगी सुनवाई, कई तरह के केस का होगा निपटारा

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दतिया में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र के मार्गदर्शन में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय दतिया के साथ तहसील न्यायिक स्थापना सेवढ़ा और भांडेर

इन मामलों का किया जाएगा निराकरण

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक और ऋण वसूली, एनपीएस से जुड़े वित्तीय मामले, उत्तराधिकार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और यातायात चालान से जुड़े मामलों को रखा जाएगा।

विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्व, भूमि अधिग्रहण, बिजली, पानी और टेलीफोन बिल से जुड़े मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकेंगे।

वैवाहिक और पारिवारिक विवाद भी होंगे शामिल

लोक अदालत में वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों समेत अन्य समझौता योग्य मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। संबंधित पक्ष आपसी सहमति से मामलों का समाधान कर सकेंगे।

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