सपा के पूर्व प्रत्याशी आरपी. यादव समेत 14 को उम्रकैद: रायबरेली के सोमू ढाबा हत्याकांड में जिला अदालत ने सुनाया फैसला - Raebareli News
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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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सपा के पूर्व प्रत्याशी आरपी. यादव समेत 14 को उम्रकैद:रायबरेली के सोमू ढाबा हत्याकांड में जिला अदालत ने सुनाया फैसला
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रायबरेली के बहुचर्चित 'सोमू ढाबा हत्याकांड' में अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय (जिला जज अमित पाल) ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आर.पी. यादव समेत 14 आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर स्थित सोमू ढाबा पर यह सनसनीखेज वारदात हुई थी। लगभग 7 साल तक चली लंबी कानूनी सुनवाई और गवाहियों के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
फैसला अधूरा, मुख्य आरोपी बरी हुए तो हाईकोर्ट जाऊंगी"– पीड़ित पक्ष
अदालत के फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए पीड़ित पक्ष ने इसे अधूरा न्याय करार दिया। मृतका की बहन नें कहा इसे पूरा न्याय नहीं कहा जा सकता। मामले के मुख्य आरोपी अभितेज सिंह और आर.के. यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। घटना के वक्त चश्मदीद गवाहों ने भी कबूला था कि दोनों मौके पर मौजूद थे और निर्मम हत्या में शामिल थे।
इन दोनों मुख्य आरोपियों के बाहर रहने से मेरी जान को भी खतरा बना हुआ है, वे कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। जिन 14 लोगों को सजा मिली है, वे उसी आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं। बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ मैं हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ूंगी।
ठाकुर को छोड़ा, यादव होने की वजह मुझे फंसाया"- आर.पी. यादव
सजा का ऐलान होने के बाद सपा के पूर्व प्रत्याशी आर.पी. यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा सरकार ने साजिश के तहत मुझे इस मामले में फंसाया है, जबकि घटना में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। जिस अभितेज सिंह की गाड़ी से टक्कर हुई थी, जो मुख्य मुजरिम था, उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह ठाकुर है और मैं यादव हूँ।
मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पकड़ा गया है। इसके पीछे कई स्थानीय नेताओं (विधायक और एमएलसी) का हाथ है, जो मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते थे। हालांकि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। समय बदलेगा और सच सामने आएगा।
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