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न्याय की नई उम्मीद: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा विवादों का समाधान

उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित मामलों का त्वरित और नि:शुल्क समाधान किया जाएगा। जिला न्यायाधीश के निर्देशन में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विवादों का निस्तारण किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

6 अगस्त 2026 को 02:15 pm बजे
न्याय की नई उम्मीद: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा विवादों का समाधान

सौजन्य से:- Hindustan

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियां शुरू

उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला न्यायाधीश मयंक चौहान के निर्देशन में, लंबित मामलों का चिन्हीकरण कर विवादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का त्वरित, सरल और नि:शुल्क समाधान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जनपद में शुरू हो गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान के निर्देशन में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण की रणनीति तैयार की जा रही है। अधिकारियों को लंबित मामलों का चिन्हीकरण कर संबंधित पक्षों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर विवादों के निस्तारण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं विभागों से संबंधित वादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सरल एवं नि:शुल्क निस्तारण कराया जाएगा। इसके लिए पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना दावा, आपराधिक समनीय वाद, बैंक, बीमा, विद्युत, परिवहन, नगर निकाय, दूरसंचार, राजस्व विभाग तथा स्थायी लोक अदालत से संबंधित मामलों को शामिल किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही वादकारियों को समय से सूचना उपलब्ध कराने और नोटिसों की प्रभावी तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र, सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, पंपलेट, व्हाट्सएप, विधिक जागरूकता शिविर तथा पैरा लीगल वालंटियर्स के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोमा गुप्ता ने जनपद के वादकारियों और नागरिकों से 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों का शीघ्र, सस्ता और स्थायी समाधान कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता और समझौते से हुआ निस्तारण अंतिम एवं स्थायी माना जाता।

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