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लोक अदालत 12 सितंबर को: जानें क्या है इसका उद्देश्य और कौन से मामले इसमें शामिल हैं

जिला झज्जर न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते से त्वरित निपटारा करना है। इसमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद, दीवानी व फौजदारी मामले जैसे विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा।

8 जून 2026 को 06:16 pm बजे
लोक अदालत 12 सितंबर को: जानें क्या है इसका उद्देश्य और कौन से मामले इसमें शामिल हैं

सौजन्य से:- Amar Ujala

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लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को होगा

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झज्जर। जिला झज्जर न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करना है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी व फौजदारी मामले, श्रम विभाग, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिल तथा राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने आमजन से 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

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उन्होंने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी व फौजदारी मामले, श्रम विभाग, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिल तथा राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने आमजन से 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

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इसका मतलब क्या है

यह स्थानीय लोक अदालत की एक अन्य श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटारा करना है। इससे आम लोगों को लंबे समय से लंबित केसों का समाधान पाने में मदद मिलेगी। लोक अदालत का आयोजन पारिवारिक विवादों से लेकर राजस्व संबंधी मामलों तक का निपटारा करने के लिए किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अदालती प्रक्रिया को सरल बनाने और न्याय की पहुंच को बढ़ाने के लिए है।

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