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जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज

जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज खगड़िया, विधि सव…

21 अगस्त 2026 को 09:54 pm बजे
जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज

सौजन्य से:- Hindustan

जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज

जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज

खगड़िया, विधि सवंवाददाता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया द्वारा आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट खगड़िया एवं अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव चंदन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन के निर्देश पर सभी विभागों के पदाधिकारी, बैंक के शाखा प्रबंधक एवं न्यायिक पदाधिकारीगण की लगातार बैठकें आयोजित अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत अधिक से अधिक बातों की निष्पादन के लिए न्यायालय एवं सभी संबंधित विभाग द्वारा वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से शमनीय अपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, एन आई एक्ट की धारा 138 के वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, ट्रैफिक चालान से संबंधित वाद, बिजली से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवाद आदि का निष्पादन आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से वाद निष्पादन कराने पर वकील का खर्च नहीं होता है। कोर्ट फीस नहीं लगता है ओर किसी पक्ष को सजा भी नहीं होती है। मामले को बातचीत एवं सुलह समझौते से हल कर लिया जाता है। मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। यहां फैसला अंतिम होता है एवं फैसले के विरुद्ध अपील नहीं होता है। प्राधिकार के सचिव द्वारा जिले की समस्त जनता से अपील की गई कि वे आपसी मतभेद और वैमनस्य भुलाकर अपने विवादों का प्रेम और सौहार्द से आगामी लोक अदालत में सुलह के आधार पर त्वरित निपटारा कराएं तथा अपने कीमती समय और पैसे बचाएं।

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