जायल में 10 अक्टूबर को लोक अदालत: आपसी सहमति से हल होंगे पारिवारिक व अन्य विवाद
जायल में 10 अक्टूबर को आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी हेतु बैठक हुई, जहाँ तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष विकास राम चौधरी ने वकीलों को एमएसीटी के ऐसे मामलों को लाने के निर्देश दिये जो आपसी सहमति से निपटे जा सकते हैं। इस लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, भरण‑पोषण, घरेलू हिंसा और राजीनामा योग्य दीवानी‑फौजदारी मामले आपसी समझौते के जरिए सुलझाए जाएंगे, तथा पक्षकार समिति में जाकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटेंगे मामले:10 अक्टूबर को लगेगी, सफल बनाने के निर्देश
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जायल में 10 अक्टूबर को होने वाली तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शनिवार को बैठक हुई। यह बैठक तालुका विधिक सेवा समिति जायल के अध्यक्ष विकास राम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें एमएसीटी और इंश्योरेंस कंपनियों के वकील शामिल हुए।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। वकीलों से कहा गया कि वे एमएसीटी के ऐसे मामलों को ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में लाएं, जिनका निपटारा आपसी सहमति से हो सकता है।
इस लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा राजीनामा योग्य दीवानी और फौजदारी के मामले भी आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे।
पक्षकार कोर्ट के समय में तालुका विधिक सेवा समिति जायल में जाकर अपने मामलों का निपटारा राजीनामे से करवा सकते हैं।
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