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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राहुल गांधी VVIP नहीं, सभी मामले समान—जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दायर करें

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राहुल गांधी के मानहानि केस को VVIP नहीं मानते हुए कहा कि सभी के सामने सब मामले बराबर हैं और सुनवाई तेज करने के लिये आवेदन किया जा सकता है। यह मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर दी गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे पूर्व BRO निदेशक ने शिकायत दर्ज कराई थी, और हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 को अपील को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया।

9 सितंबर 2026 को 06:06 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राहुल गांधी VVIP नहीं, सभी मामले समान—जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दायर करें

सौजन्य से:- bhaskar.com

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सुप्रीम कोर्ट में दलील-राहुल गांधी VVIP नहीं, जल्द सुनवाई हो:CJI सूर्यकांत बोले- पहले सुनवाई चाहिए तो अर्जी दाखिल करें, हमारे सामने सब मामले बराबर

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राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि मामला करीब 5 महीने से सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई VVIP नहीं हैं कि केस की लिस्टिंग में इतना समय लगे। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “हमारे सामने सभी बराबर हैं।” कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल करने को कहा है।

यह मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने कहा था, " लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा ली। 20 भारतीय सैनिक मारे गए। हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। इस बारे में कोई बात नहीं करता है।"

BRO के पूर्व निदेशक ने शिकायत दर्ज कराई

इस पर BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा था कि राहुल ने चीन के संदर्भ में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल के सेना पर दिए बयान से न सिर्फ सेना बल्कि उनके परिवार के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं।

हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज की थी

इस मामले में लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को राहुल को तलब किया था। इसके बाद राहुल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को मामले की सुनवाई के दौरान राहुल के उस दावे पर सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारतीय क्षेत्र के करीब 2,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा किया है। कोर्ट ने पूछा था कि इस दावे के समर्थन में उनके पास क्या विश्वसनीय सामग्री है। हालांकि कोर्ट ने कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को अर्जी स्वीकार कर ली

सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 को राहुल की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। साथ ही कार्रवाई पर पहले से लगी अंतरिम रोक को जारी रखा गया।

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मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज:हाईकोर्ट ने 2019 का समन रद्द करने से इनकार किया; राजस्थान में 'चौकीदार चोर है' कहा था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 2019 में जारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द करने की मांग की थी।

हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई छह हफ्ते तक टालने का आदेश बढ़ा दिया। इससे राहुल को इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा था। पढ़ें पूरी खबर…

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