होमअपराधपुलिस की अनिच्छा के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए 39 मामलों में दर्ज किए गए आरोप, जांच के आदेश।
अपराध

पुलिस की अनिच्छा के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए 39 मामलों में दर्ज किए गए आरोप, जांच के आदेश।

वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों ने कोर्ट का सहारा लिया और अदालत के आदेश से 39 मामले दर्ज हुए। इनमें छह मामले महिला अपराध से जुड़े हैं।

8 अगस्त 2026 को 10:15 am बजे
पुलिस की अनिच्छा के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए 39 मामलों में दर्ज किए गए आरोप, जांच के आदेश।

सौजन्य से:- Amar Ujala

Varanasi Crime: पुलिस की ना, अदालत की हां, 60 दिन में कोर्ट पहुंचे 39 पीड़ित, दर्ज हुए मामले

Varanasi News: वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी तो पीड़ित कोर्ट पहुंचे। जहां अदालत के आदेश के बाद मामले दर्ज किए गए और विवेचना शुरू हुई।

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

विस्तार

Varanasi News: पुलिस की प्रारंभिक जांच में जिन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया, उनमें पीड़ितों को अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल करने के बाद सुनवाई हुई और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए गए। 60 दिनों में ऐसे 39 मामलों में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। छह मामले महिला अपराध से जुड़े हैं।

रोहनिया में करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी, मकान के करोड़ों रुपये की सौदेबाजी में धोखाधड़ी का मामला, मृतक के फर्जी हस्ताक्षर का मामला, नामी कंपनी के केबल चोरी का मामला हो या युवती से यौन उत्पीड़न का मामला हो। पुलिस ने इन मामलों में पीड़ितों को टरकाया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

ताजा मामला रोहनिया में करोड़ों की जमीन की बिक्री का रहा। पीड़ित ने कोर्ट में आवेदन देकर गुमराह करने और गलत तरीके से बैनामे का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में सुनवाई नहीं की तो पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई।

इसे भी पढ़ें; काशी में उफान पर गंगा: बूंदी परकोटा से गायघाट और शिवाला से तुलसी घाट का टूटा संपर्क, शवदाह स्थल भी प्रभावित

मिर्जामुराद में एक मृत व्यक्ति के नाम से मुकदमे के दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश परः प्राथमिकी दर्ज हुई। एक टेलिकॉम कंपनी की साइट से केबल समेत अन्य सामान चोरी हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। कंपनी कोर्ट का सहारा लिया तब जाकर मामला दर्ज हुआ।

केस-1

राजातालाब में महिला से मारपीट, छेड़खानी और तोड़फोड़ के मामले में शिकायत करने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। चौबेपुर में महिला से छेड़खानी और चेन स्नेचिंग के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई।

केस-2

अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही बरतने और समय पर रेफर नहीं करने पर चोलापुर में कपुरचंद्र अग्रहरी ने थाने में तहरीर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित कोर्ट गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

इसे भी पढ़ें; काशी विश्वनाथ मदिर: शृंगार गौरी केस से जुड़ी वादिनी महिलाओं ने किया जलाभिषेक, ज्ञानवापी मुक्ति की लगाई गुहार

केस-3

रोहनिया थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त शिक्षक से 50 करोड़ की जमीन फर्जी तरीके से बैनामा का आरोप लगा, पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष समेत 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।

केस-4

कैंट थाने में फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पने के मामले में जब पुलिस ने नहीं सुनी तो पीड़िता संगीता भारद्वाज ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट में खुलासा: अभिषेक बनर्जी का विदेश यात्रा का मामला, क्या कहा कोलकाता हाईकोर्ट ने
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में खुलासा: अभिषेक बनर्जी का विदेश यात्रा का मामला, क्या कहा कोलकाता हाईकोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी लोगों की अपील में देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी पर अदालतों को उदार रवैया अपनाना चाहिए
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी लोगों की अपील में देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी पर अदालतों को उदार रवैया अपनाना चाहिए

अकाल तख्त की ओर से पंजाब सरकार से बेअदबी कानून पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई।
अपराध

अकाल तख्त की ओर से पंजाब सरकार से बेअदबी कानून पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई।

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी विदेश यात्रा पर रोक हटाने की अनुमति
अपराध

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी विदेश यात्रा पर रोक हटाने की अनुमति

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
अपराध

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका

अभिषेक बनर्जी को दी गई राहत से वापस, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे सुनवाई के लिए
अपराध

अभिषेक बनर्जी को दी गई राहत से वापस, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे सुनवाई के लिए

पवित्र और परित्यक्त: देश के राजमार्गों और सड़कों पर मवेशियों की कहानी
अपराध

पवित्र और परित्यक्त: देश के राजमार्गों और सड़कों पर मवेशियों की कहानी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले: जुलाई 2026 की प्रमुख खबरें
अपराध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले: जुलाई 2026 की प्रमुख खबरें

ताज़ा ख़बरें