सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों के आसपास विकास पर सुनवाई से इनकार की
सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों के आसपास शहरी ढांचों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

सौजन्य से:- Jagran
सुप्रीम कोर्ट का हवाईअड्डों के आसपास शहरी ढांचा मामले पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हवाईअड्डों के आसपास शहरी ढांचों को नियंत्रित करने के नियमों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने शहरी ढांचों पर याचिका सुनने से मना किया।
- अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी थी यह महत्वपूर्ण याचिका।
- कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताकर सुनवाई टाली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें हवाई अड्डों के आसपास शहरी ढांचों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी। यह याचिका अहमदाबाद में पिछले वर्ष 12 जून को हुई एअर इंडिया विमान दुर्घटना से संबंधित थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने शकील शेख की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला नीति से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील लक्ष्मीकांत मातादान ने दलील दी कि देशभर के हवाईअड्डों के आसपास बुनियादी ढांचे से जुड़े खतरे हैं, क्योंकि शहरी ढांचों को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं हैं।
उन्होंने एअर इंडिया विमान हादसे का हवाला दिया। विमान में सवार 241 लोगों और बीजे मेडिकल कॉलेज के 19 डाक्टरों व छात्रों की मौत हो गई थी।
एअर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान 12 जून, 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देन बाद ही समीप स्थित मेडिकल कालेज से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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