गाजियाबाद रेप-हत्या मामले में SC ने SHO के खिलाफ कार्रवाई पर लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर विचार किया और संबंधित SHO के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश पर गौर किया।

सौजन्य से:- The New Indian Express
दिल्ली SC ने गाजियाबाद रेप-हत्या मामले में SHO पर कार्रवाई का संज्ञान लिया
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि एसआईटी के निष्कर्षों के अनुसार अधिकारी को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर विचार किया और संबंधित SHO के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश पर गौर किया।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि एसआईटी के निष्कर्षों के अनुसार अधिकारी को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है। सीजेआई ने कहा, "यह चूक का एक गंभीर मामला है। हमें एसआईटी रिपोर्ट का अध्ययन करने की जरूरत है।"
अदालत ने पहले खराब जांच के लिए पुलिस की खिंचाई करने और बच्चे का इलाज करने से इनकार करने के लिए निजी अस्पतालों की निंदा करने के बाद एक पूर्ण महिला एसआईटी का गठन किया था। मामले के विवरण के अनुसार, बच्चे को चॉकलेट खरीदने के बहाने एक पड़ोसी अपने साथ ले गया था और बाद में वह बेहोश पाया गया।
यूपी के लिए एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सुधारात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज संरक्षण को 15 दिनों से बढ़ाकर 6 महीने से अधिक कर दिया गया है और इलाके में सुरक्षा अभियान चल रहा है।
पीड़िता के पिता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
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