सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल मीडिया पर कोर्ट कार्यवाही के क्लिप प्रसार पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बैन कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की याचिका पर आया है, जिसमें कोर्ट की कार्यवाही के क्लिप को रेगुलेट करने की मांग की गई थी।

सौजन्य से:- Jansatta
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया। इसके तहत, संबंधित कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को निकालना, एडिट करना, फैलाना, रीपोस्ट करना और अपलोड करना बैन कर दिया है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है, “संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को निकालना, उसमें बदलाव करना, फैलाना, पोस्ट करना, रीपोस्ट करना, अपलोड करना या उससे पैसे कमाना प्रतिबंधित है।”
किसने दायर की याचिका?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की याचिका पर आया है। इसमें कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग, एडिटिंग, प्रसार और मोनेटाइजेशन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्टरूम में हुई बातचीत को चुनिंदा तरीके से और संदर्भ से हटकर प्रसारित करने से कोर्ट की गरिमा कम हो रही है और न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा घट रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को पक्षकार बनाया
पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और सभी हाई कोर्ट को इसमें पक्षकार बनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन नोडल मंत्रालयों की पहचान करने वाला प्रस्ताव पेश करे जो याचिका में मांगी गई राहतों को लागू कर सकें। कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग गाइडलाइंस को अपनाने के बारे में रिपोर्ट दें और कार्यवाही की लगातार लाइव-स्ट्रीमिंग के असर के बारे में बताएं। कोर्ट ने मेटा और एक्स को भी नोटिस जारी किया है।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि डिजिटल डेटा को रेगुलेट करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। उन्होंने लाइव-स्ट्रीमिंग पर फिर से सोचने की बात भी कही और कहा कि यह नियम के बजाय अपवाद होना चाहिए।
एसजी मेहता ने याचिकाकर्ता की मांग का समर्थन किया
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की अंतरिम सुरक्षा की मांग का समर्थन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों को बताते हुए उन्होंने कहा कि एडिट किए गए कोर्टरूम वीडियो में छेड़छाड़ करके जजों और वकीलों के बोले गए शब्दों को बदला जा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “मान लीजिए कि आप दोनों मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। एआई टूल्स मौजूद हैं। होंठों की एक ही हरकत से, मेरे और आपके महोदय के शब्दों को हमारी संबंधित आवाजों में बदला जा सकता है।” एसजी ने यह भी कहा कि लाइवस्ट्रीम से क्लिप्स चुनिंदा तरीके से निकाली जाती हैं और एक खास कहानी बताई जाती है, जिससे कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है।
सॉलिसिटर जनरल की बात से सहमत हुए मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश इस बात से सहमत थे कि गलत रिपोर्टिंग से पैदा होने वाली गलत जानकारी एक बढ़ती हुई चिंता है। सीजेआई ने कहा कि प्रिंट मीडिया में भी, उनकी कुछ टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था और उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिका पर मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में आज पहले की गई बात को दोहराया। सीजेआई कांत ने कहा, “प्रिंट मीडिया में, मैं इसका अनुभव पहले ही कर चुका हूं। जो मैंने कभी नहीं कहा, वह इन लोगों ने मुझ पर थोप दिया।”
यह भी पढ़ें: CJI सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया ‘झूठा’, बोले- छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध (लिस्ट) करने से इनकार करने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का शुक्रवार को खुलकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत, गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
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