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भारत के राष्ट्रपति ने दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

भारत के राष्ट्रपति ने 3 जुलाई 2026 को दो अतिरिक्त न्यायाधीशों जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को प्रभावी बनाती हैं।

10 जुलाई 2026 को 09:57 am बजे
भारत के राष्ट्रपति ने दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

सौजन्य से:- SCC Online

3 जुलाई 2026 को, कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के नियुक्ति प्रभाग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया।

अधिसूचना के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:

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जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल

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जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा

नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 2 जून 2026 को हुई बैठक में की गई सिफारिश को प्रभावी बनाती हैं। जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा को 17 अक्टूबर 2023 की कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार फरवरी 2025 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था।

यह भी पढ़ें: SC कॉलेजियम ने P&H HC के लिए 2 स्थायी न्यायाधीशों की सिफारिश की | एससीसी टाइम्स

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