बारह साल बाद भी इंसाफ नहीं, शहजाद मसीह और शमा बीबी की हत्या के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने माफा दिया
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद मसीह और शमा बीबी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। यह घटना 2014 की थी जब मसीह और बीबी को इस्लामाबाद के पास एक ईंट भट्ठे में फेंक दिया गया था, जहां उन्हें जलाकर मार दिया गया था।

सौजन्य से:- Navbharat Times
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई दंपति को जिंदा ईंट भट्टे में झोंकने वाले आरोपियों को रिहा कर दिया है। 26 साल के शहजाद मसीह और उनकी 24 साल की पत्नी शमा बीबी की हत्या 4 नवंबर 2014 को की गई थी। इन पर कुरान की बेअदबी करने का आरोप लगाया गया था।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई आदमी शहजाद मसीह (26) और उसकी गर्भवती पत्नी शमा बीबी (24) की हत्या के दोषी तीन लोगों की सजा रद्द कर दी। मामला 2014 का है, जब दंपत्ति को ईंट के भट्टे में फेंकने के बाद जलाकर मार दिया गया था। पीजे मीडिया के अनुसार, यह घटना 4 नवंबर, 2014 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले में हुई थी। मसीह और बीबी एक लोकल ईंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, उन पर कुरान के पन्नों की बेअदबी करने का झूठा आरोप लगाया गया। ईंट भट्टे के मालिक ने पैसे के झगड़े की वजह से दंपत्ति को भागने से रोक दिया था।
मौलवी ने लोगों को भड़काया था
एक स्थानीय इस्लामिक नमाज पढ़ाने वाले ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से भीड़ को उनके खिलाफ भड़काया। इसके बाद 1,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उस जगह पर जमा हो गई। उन्होंने दंपत्ति को बुरी तरह टॉर्चर किया और पीटा, फिर उन्हें इंडस्ट्रियल ईंट भट्टे की आग में फेंक दिया। हैरानी की बात यह है कि 12 साल बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दंपत्ति की हत्या के लिए दोषी पाए गए तीन लोगों को बरी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए पंजाब प्रांतीय सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें युवा दंपति के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा में कथित रूप से शामिल 102 आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही अब इस दंपति की हत्या के मामले में कोई भी दोषी करार नहीं बचा है।
निचली अदालतों से मौत की सजा पाए दोषी भी रिहा
वर्ष 2014 में हुई इस हत्या के बाद आतंकवाद निरोधी अदालत ने कई आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई थी जबकि आठ अन्य को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। हालांकि, समय के साथ उच्च अदालतों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अधिकांश दोषसिद्धियों को रद्द कर दिया। 2018 में एक अदालत ने 20 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया था। इसके बाद 10 जुलाई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए अंतिम तीन दोषियों को भी बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर था और स्थानीय पुलिस द्वारा साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं।
ईसाई समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट की निंदा की
कैथोलिक चैरिटी संस्था एड टू द चर्च इन नीड (एसीएन) को दिए इंटरव्यू में, बिशप सैमसन शुकार्डिन (पाकिस्तान के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट) और इंद्रियास रहमत (फैसलाबाद के बिशप) ने कहा कि मसीह और बीबी की हत्या के आरोप से बरी हुए लोगों को रिहा करना उसी पैटर्न का हिस्सा है। पाकिस्तान में ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों को लक्षित हिंसा के बाद नियमित तौर पर इंसाफ नहीं मिलता है।
लेखक के बारे मेंप्रियेश मिश्रप्रियेश मिश्र नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर (Principal Digital Content Producer) के पद पर कार्यरत हैं। वे नवभारत टाइम्स की दुनिया (World) सेक्शन से जुड़े हैं। डिजिटल पत्रकारिता में उनका 10 साल का अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टिंग और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। प्रियेश मिश्र ने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। प्रियेश मिश्र ने मार्च 2020 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था।
प्रियेश मिश्र के पास वैश्विक घटनाक्रम, युद्ध, सैन्य संघर्ष, राजनयिक तनाव, कूटनीति जैसे विषयों पर न्यूज कवरेज का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में आर्मेनिया-अजरबैजान के युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020-2024, इजरायल-हमास गाजा युद्ध, ईरान-इजरायल संघर्ष, भारत-पाकिस्तान संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर, तालिबान-पाकिस्तान संघर्ष, चीन-ताइवान विवाद, वेनेजुएला संकट जैसे वैश्विक घटनाक्रम का कवरेज किया है।
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