सुप्रीम कोर्ट में रेलूराम हत्याकांड की अंतिम सुनवाई, सोनिया-संजीव की जमानत पर फैसला
पूर्व विधायक रेलूराम हत्याकांड मामले में दोषी सोनिया-संजीव को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतिम बहस होगी। इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ सुनवाई करेगी।

सौजन्य से:- Amar Ujala
{"_id":"6a7a9ce8b21a008daf076427","slug":"reluram-murder-case-sonia-and-sanjeev-to-face-final-arguments-in-the-supreme-court-2026-08-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेलूराम हत्याकांड: सोनिया-संजीव की सुप्रीम कोर्ट में होगी अंतिम बहस, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेलूराम हत्याकांड: सोनिया-संजीव की सुप्रीम कोर्ट में होगी अंतिम बहस, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर
Tue, 11 Aug 2026 09:24 AM IST
Naveen
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
Published by: Naveen
Updated Tue, 11 Aug 2026 09:24 AM IST
सार
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई के बाद अदालत ने प्रतिवादी संख्या-2 सोनिया-संजीव के वकीलों से सख्त लहजे में कहा था कि आप दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें।
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पूर्व विधायक रेलूराम हत्याकांड मामले में दोषी सोनिया-संजीव को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम बहस होगी। पिछली 15 जुलाई की सुनवाई में दोनों के वकीलों को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता को इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया था। अब इस मामले में 11 अगस्त को अंतिम बहस होगी
विज्ञापन
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई के बाद अदालत ने प्रतिवादी संख्या-2 सोनिया-संजीव के वकीलों से सख्त लहजे में कहा था कि आप दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। एडवोकेट आइना वर्मा खोवाल ने बताया कि रेलूराम पूनिया के भतीजों जितेंद्र पूनिया, सतपाल पूनिया, कौशल और कमल पूनिया की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन
क्या है मामला
सोनिया व संजीव ने अगस्त 2001 में लितानी गांव स्थित फार्म हाउस में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया (50), उनकी पत्नी कृष्णा देवी (41), पुत्र सुनील (23), बहू शकुंतला (20), पुत्री प्रियंका (14), पोता लोकेश (4), पोतियां शिवानी (2) और 45 दिन की प्रीति की हत्या कर दी थी। मई 2004 में हिसार की अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। बाद में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
विज्ञापन
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: झारखंड सीएम की पत्नी पर अश्लील पोस्ट का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंख की सर्जरी के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दी

हिंदू से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद कैद की गई महिलाओं को मुआवजा, उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

संभल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पक्षों के बीच चल रही है अदालती लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने चीनी नागरिक को जमानत से वंचित किया

सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद टीएमसी सांसद पर तृणमूल के पूर्व नेता ने लिया तीखा हमला

सुप्रीम कोर्ट : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी करने के फैसले पर नया ट्विस्ट, मुख्य गवाही पर जांच चलेगी

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: हर लापता व्यक्ति के मामले में तुरंत दर्ज हो FIR
ताज़ा ख़बरें
- महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून का पहला मामला दर्ज, ब्रिटिश नागरिक पर केस
- लापता व्यक्ति के लिए हर बार एफआईआर: सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण निर्देश
- ड्रग तस्करी पर सख्ती की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकारों से मांगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी पर जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस
- तृणमूल कांग्रेस नेता ने अभिषेक बनर्जी पर किया हमला, कहा- सुप्रीम कोर्ट की शर्तें क्या पारिभाषित हैं?
- सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार हत्या मामले में राम रहीम की बरी की अनुमति के खिलाफ याचिका स्वीकार की
- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया
- सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: पश्चिम बंगाल SIR मामले में ट्रिब्यूनल के कामकाज पर नजर

