चतरा अदालत ने अफीम तस्करी के तीन आरोपी को कड़ी कारावास की सजा दी
चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के तीन आरोपियों—अरुण कुमार, विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार—को क्रमशः 17 वर्ष और 14 वर्ष की कठोर कारावास, साथ में 2 लाख और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया। केस में सात गवाहों की गवाही के बाद 835 किग्रा अफीम दाना और 182 किग्रा डोडा बरामद हुए।

सौजन्य से:- Hindustan
अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
चतरा की अदालत ने एनडीपीएस मामले में तीन अभियुक्तों को 17 और 14-14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अरुण कुमार को 17 वर्ष की कठिन सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना, जबकि विरेंद्र और विनोद को 14-14 वर्ष की सजा और 1.5 लाख रुपये जुर्माना दी गई। सभी आरोपी कुंदा थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के तीन अभियुक्तों अरुण कुमार, विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार को 17 वर्ष और 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अरुण कुमार को 17 वर्ष का कठिन कारावास का सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वहीं विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार भोक्ता को 14-14 वर्ष का कठिन कारावास की सजा, तथा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। तीनों चतरा जिला के कुंदा थाना क्षेत्र के सिद्दीकी गांव के रहने वाले हैं।
प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया यह मामला कुंदा थाना कांड संख्या 26/ 2019 दिनांक 27 मई 2019 का है। इस मामले में अभियोजन के तरफ से कुल 7 गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्तों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अरुण कुमार और विरेंद्र कुमार के द्वारा अफीम तस्करी किया जाता है और विरेंद्र कुमार के घर में छुपा कर रखा गया है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों का गठन कर घटना के दिन छापामारी कर अरुण कुमार और विरेंद्र कुमार को पकड़ने के बाद उन दोनों की निशानदेही पर विनोद कुमार भोक्ता के खाली मकान में अफीम का दाना और अफीम का डोडा व्यापार के लिए छुपा कर रखा गया था। जब पुलिस बिनोद कुमार भोक्ता के घर पर छापामारी किया तो उसको घर से 835 किलो 22 बोर में अफीम का दाना और 182 किलो 12 बोर में अफीम का डोडा बरामद किया गया। तत्पश्चात पुलिस जप्ती सूची बनाकर एनडीपीएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया ।तीनों अभियुक्त जमानत पर थे । दिनांक 17 अगस्त 2026 को तिनों व्यक्तियों को जमानत कैंसिल कर न्यायालय के द्वारा कस्टडी में ले लिया गया और गुरूवार को तीनों को सजा सुनाई गई है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान

समस्तीपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई‑चालानों पर 50% छूट
ताज़ा ख़बरें
- इंडस जल समझौते पर पाकिस्तान की हर चाल ठहर गई, भारत का कड़ा रुख अडिग
- नवीन भूमि कानून मसौदा: कागज़ी व इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व प्रमाणपत्र, प्रक्रिया उल्लंघन वाले भूखंडों पर विशेष प्रावधान
- कानून से कार्यान्वयन तक: राष्ट्रीय सभा के निर्णय से प्रशासन में नई सुव्यवस्था
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बताया: अदालतें राष्ट्र की 'अदृश्य रीढ़'
- सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों के बकाया मामलों को देखते हुए अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद रजिस्ट्रार से जांच का निर्देश, न्यायिक अधिकारी पर रिपोर्ट न देने की चेतावनी
- न्यायिक सेवा आयु में बड़ा बदलाव: 60 साल से बढ़ाकर 62 साल, मध्यप्रदेश सहित सात राज्यों में लागू
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायिक अधिकारी पर जांच शुरू करने का निर्देश दिया

