गोंडा में न्यायिक अधिकारियों ने शुरू किया बच्चों के लिए पैक्सो कानून जागरूकता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक हफ्ते के दौरान स्कूलों में बच्चों को पैक्सो कानून के बारे में जानकारी देगा। न्यायिक अधिकारियों की टीम प्रार्थना सभा के समय उपस्थित होकर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए कानून की जानकारी और सतर्कता प्रदान करेगी।

सौजन्य से:- Hindustan
पाक्सो कानून की जानकारी देगा विधिक सेवा प्राधिकरण
गोंडा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाक्सो कानून के प्रति जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। यह अभियान 25 सितंबर से 02 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें न्यायिक अधिकारी स्कूलों में बच्चों को इस कानून की जानकारी देंगे।
गोंडा, विधि संवाददाता । 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाये गये पाक्सो कानून की जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज से एक सप्ताह का अभियान चलाने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने गुरुवार को बताया कि पाक्सो कानून की जानकारी होने से बच्चे कम उम्र में भटकाव की स्थिति से भी बचेंगे और वो अपने प्रति होने वाले अपराधों के प्रति सजग रहेंगे। उन्होंने बताया कि बहुत मामलों में ये देखा गया है कि बच्चों को कानून की जानकारी ना होने के कारण इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं।
इस स्थिति से बचाव के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला जज दुर्ग नरायन सिंह के निर्देशन में 25 सितंबर से 02 अक्टूबर तक पूरे सप्ताह अभियान चलाकर बच्चों को इस कानून की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चयनित स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय न्यायिक अधिकारियों की टीम बच्चों को पाक्सो कानून के प्रति जागरूक करेगी। इसके लिए जिला जज दुर्ग नरायन सिंह के निर्देशन में रोस्टर तैयार किया गया है, जिसके तहत पूरे सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम चलेगा।
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