सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों के पास पुलिस गश्ती बढ़ाने और कैब ड्राइवरों की कड़ी जांच का आदेश दिया
कोर्ट ने पूरे एनसीटी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास त्वरित पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया, साथ ही सरकारी व निजी सार्वजनिक परिवहन तथा ओला, उबर जैसी ऐप‑आधारित गाड़ियों के ड्राइवरों की सत्यापन और ट्रैकिंग को कड़ा करने को कहा। इसके अतिरिक्त, बिना अनुमति के शराब बेचने वाले ठिकानों पर भी कार्रवाई करने और शिष्टाचार दस्तों के प्रशिक्षण को मजबूत करने की मांग की गई।

सौजन्य से:- ETV Bharat
महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट: शिक्षण संस्थानों के आसपास पुलिस के गश्ती बढ़ाने और ड्राइवरों के सत्यापन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में यौन अपराधों से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय करने का आदेश दिया है.
By Sumit Saxena
Published : October 9, 2026 at 7:47 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में यौन अपराधों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक संस्थानों के पास पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों की सख्त जांच करने, गाड़ी-ट्रैकिंग और एसओएस सिस्टम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करने और गैर-कानूनी तरीके से चल रही शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है.
हाल ही में इस इलाके में रेप की घटनाओं की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से केस दर्ज किया था. स्थायी आदेश और परिपत्र का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने जिले के हिसाब से डेडिकेटेड एंटी-ईव-टीजिंग स्क्वॉड बनाए, जिन्हें शिष्टाचार स्क्वॉड के नाम से जाना जाता है और सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक जगहों पर यौन अपराध और ईव-टीजिंग यानी कि महिलाओं से छेड़छाड़ से निपटने के लिए अलग-अलग उपायों के बारे में बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा ढांचे में पहले से ही कई उपायों पर विचार किया गया है, जिन्हें अगर असरदार तरीके से लागू किया जाए तो मौजूदा कार्रवाई में उठने वाली कई चिंताओं को दूर किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक पुलिसिंग ढांचा कितना असरदार है, इसका अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जाना चाहिए कि कितने आदेश जारी किए गए हैं, बल्कि इस बात से लगाया जाना चाहिए कि उन आदेशों से पुलिस की मौजूदगी, समय पर दखल, रोकथाम और नागरिकों में सुरक्षा की भावना कितनी साफ दिखती है.
जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा: “असल में, ऊपर बताए गए प्रोटोकॉल के होने के बावजूद ऐसी घटनाओं का बार-बार होना, इस बात को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है कि क्या मौजूदा निर्देशों को सोची गई संगति, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के साथ लागू किया जा रहा है."
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे एनसीटी दिल्ली में, खासकर शैक्षिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन सहित) और वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज के तहत फ़्लैग किए गए दूसरे जोन के आसपास, पेट्रोलिंग तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए.
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों जैसे सरकारी बसें और प्राइवेट बसें. कैब, टैक्सी, रिक्शा, वगैरह, जो ओला, उबर, रैपिडो वगैरह जैसी ऐप-बेस्ड गाड़ी-एग्रीगेटर सर्विस से जुड़ी हैं. साथ ही प्राइवेट तौर पर चलने वाली कैब, टैक्सी और ऑटो-रिक्शा में लगे ड्राइवरों और असिस्टेंट का सख्त जांच किया जाएगा. सिर्फ सही तरीके से पंजीकृत और सत्यापित लोगों को ही ऐसी गाड़ियां चलाने की इजाज़त होगी, जिसे हाल ही में अपलोड किया गया था.
बेंच ने आगे कहा, बिना आवश्यक अनुमति के चल रही गैर-कानूनी शराब की दुकानों और जगहों की पहचान की जाएगी और उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा. खाने-पीने की जगहों और दूसरी जगहों पर खास ध्यान दिया जाएगा जहां गैर-कानूनी तरीके से शराब सप्लाई की जा रही है. बीट ऑफिसर इस बारे में सतर्क रहेंगे और ऐसे मामलों को अपने सीनियर ऑफिसर के ध्यान में लाएंगे."
बेंच ने कहा कि जहां कानून के तहत दखल की जरूरत हो, वहां पुलिस को सख्ती से काम करना चाहिए लेकिन ऐसा दखल कानूनी, बराबरी और जवाबदेही के दायरे में रहना चाहिए. बेंच ने कहा कि जवाबदेही असरदार पुलिसिंग और गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम में नागरिकों का भरोसा असरदार तरीके से लागू करके ही हासिल किया जाना चाहिए, खासकर तब जब सिस्टम को चुनौती दी जाती है, जैसा कि हाल की घटनाओं में हुआ है.
बेंच ने कहा, "एक ऐसा सिस्टम जो नागरिकों में भरोसा जगाना चाहता है, वह ऐसा होना चाहिए जिसमें नागरिकों को न केवल अपराध से, बल्कि राज्य की ताकत के गैर-कानूनी या गलत इस्तेमाल से भी बचाया जाए."
बेंच ने निर्देश दिया कि शिष्टाचार दस्तों के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तय मॉड्यूल रिकॉर्ड में रखे जाएं. इसमें आगे कहा गया कि दिल्ली पुलिस की अनुसंधान और विकास शाखा मौजूदा ट्रेनिंग मॉड्यूल का आकलन करेगी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह संबंधित कर्मचारियों को रोकथाम के लिए दखल देने, कमजोर स्थितियों की पहचान करने और पीड़ितों, गवाहों और जनता के साथ असरदार तरीके से जुड़ने के लिए ठीक से तैयार करता है.
बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग को नोटिस जारी किया. बेंच ने दिल्ली सरकार को कम्प्लायंस एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई 16 नवंबर को तय की.
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