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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के 'सलवार उतारना, ब्रेस्ट दबाना रेप नहीं' बयान पर स्वतः संज्ञान ले कर आलोचना की
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बांका जिले के एक मामले में पटना हाई कोर्ट के उस बयान को स्वतः संज्ञान में लेकर निंदात्मक टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि सलवार उतारना और ब्रेस्ट दबाना रेप नहीं माना जाता। यह कार्रवाई 9 जुलाई को हाई कोर्ट के आदेश के बाद ली गई, और न्यायालय ने अपने निर्णय में हाई कोर्ट के तर्क को चुनौती दी।

सौजन्य से:- The Lallantop
'सलवार उतारना, ब्रेस्ट दबाना रेप नहीं', पटना HC के फैसले पर SC ने लिया स्वतः संज्ञान
पटना हाई कोर्ट का ये बयान बिहार के बांका जिले के एक मामलेे में 9 जुलाई को आया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर पटना हाई कोर्ट की आलोचना की है.
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