सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भूमि अधिग्रहण मुआवजे की अपील पर वैधानिक लाभ के खिलाफ अदालत शुल्क चुकाना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिका कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 8 के तहत डिक्रीटल राशि पर यथामूल्य अदालत शुल्क लगेगी। यह स्पष्ट करता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपील सिर्फ वैधानिक लाभ की चुनौती पर ही हो सकती है।

सौजन्य से:- Live Law
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न्यायालय शुल्क अधिनियम | भूमि अधिग्रहण मुआवजे में वैधानिक लाभ के खिलाफ अपील पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क लगेगा: सुप्रीम कोर्ट
यश मित्तल
3 अगस्त 2026 7:57 पूर्वाह्न IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अपील, मुआवजे के निर्धारण या वृद्धि को चुनौती दिए बिना विशेष रूप से वैधानिक लाभ देने तक ही सीमित है, कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के तहत डिक्रीटल राशि पर यथामूल्य अदालत शुल्क लगेगा।
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