सुप्रीम कोर्ट का फैसला: CJP मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में CJP के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है। यह मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा है।

सौजन्य से:- Jansatta
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर CJI ने कहा, “हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए।”
सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि उनके पास ऐसे वीडियो हैं जिनमें पुलिस की कथित ज्यादती दिखाई दे रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।”
याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। इसी मामले में अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग स्वीकार नहीं की।
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