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चेक बाउंस मामले में अदालत का सख्त फैसला, भैंसें खरीदने वाले व्यक्ति को मिली एक साल की सजा

अंबाला में एक व्यक्ति ने चेक देकर दो भैंसें खरीदीं और बाद में चेक बाउंस होने पर भुगतान से मुकर गया। अदालत ने इस मामले में आरोपी को एक साल की कठोर कैद और डेढ़ गुना जुर्माना लगाया।

30 जुलाई 2026 को 08:33 am बजे
चेक बाउंस मामले में अदालत का सख्त फैसला, भैंसें खरीदने वाले व्यक्ति को मिली एक साल की सजा

सौजन्य से:- jagran.com

अंबाला में चेक देकर खरीदी भैंसें, बाउंस होने पर मुकरा; अदालत ने सुनाई एक साल की कठोर सजा

अंबाला में चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दो भैंसों की खरीद के बाद भुगतान न करने पर एक साल की कठोर कैद और डेढ़ गुना जुर्माना लगाया गया है। ...और पढ़ें

HighLights

- अंबाला में चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा

- दो भैंसों की खरीद के बाद भुगतान से मुकर गया था

- अदालत ने डेढ़ गुना जुर्माना और मुआवजा देने का आदेश दिया

जागरण संवाददाता, अंबाला। चेक देकर दो भैंसें खरीद ली, जब चेक बाउंस हो गया तो पेमेंट देने से मुकर गया। जिस पर अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए एक साल की कठोर सजा सुनाई। वहीं कुल राशि का डेढ़ गुना तक जुर्माना लगा दिया। जुर्माना ना देने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। गांव बलाना के रहने वाले नारायण सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर 2020 को कुरुक्षेत्र के गांव मंधेडी के अवतार सिंह उर्फ टोनी ने उससे एक लाख 90 हजार रुपये में दो भैंसें खरीदी थी।

भुगतान के रूप में आरोपित ने एक चेक 24 मार्च 2021 का दिया था। जब शिकायतकर्ता ने इस चेक को बैंक में जमा कराया तो बाउंस हो गया। आरोपित पेमेंट देने से मुकर गया। मामले में आरोपित की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया कि उसने केवल एक भैंस 58 हजार रुपये में खरीदी थी और उसका भुगतान कर दिया था।

उसके दिए गए खाली सुरक्षा चेक का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया था। शिकायतकर्ता नारायण सिंह निवासी गांव बलाना ने अपने बेटे को हरजीत सिंह को विशेष पावर आफ अटार्नी धारक बना दिया था। हरजीत सिंह ने 10 मई 2021 को अदालत में दायर किया था। अदालत ने दोषी को एक साल की कठोर कैद और 2 लाख 85 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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