हल्द्वानी में नए भवन के लिए नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का आदेश! अब 6 सप्ताह में क्लीयरेंस देना है
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में नए भवन के लिए जल्द ही क्लीयरेंस देने का निर्देश मिला है, जिससे जटिल मुद्दा जल्द प्रशासनिक स्तर पर सुलझ जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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सुप्रीम कोर्ट का नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर निर्देश:हल्द्वानी में नए भवन के लिए 6 सप्ताह में क्लीयरेंस दें
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इस जटिल मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने को कहा है। इसके तहत, हल्द्वानी में नए हाईकोर्ट भवन के लिए चिन्हित भूमि पर रा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार आपसी समन्वय से अदालती परिसर से जुड़े सभी ढांचागत मुद्दों का ठोस समाधान निकालें। न्यायालय ने हल्द्वानी में नए भवन के लिए चिन्हित भूमि को रिकॉर्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह निर्धारित अवधि में क्लीयरेंस पूरी करे, ताकि जमीन तुरंत हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
इस आदेश के बाद, बाहर से आने वाले कई अधिवक्ताओं ने खुशी जताई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया। इन वकीलों का तर्क है कि नैनीताल में अत्यधिक ठंड और भारी बरसात के कारण दूर-दराज से आने वाले वादकारियों और वकीलों को आवागमन व ठहरने में काफी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते युवा अधिवक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसके समाधान के लिए यह स्थानांतरण आवश्यक है।
हालांकि, कुछ अन्य अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने को जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग बताया है। उनके अनुसार, नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना पर पहले ही अरबों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, और अब दूसरी जगह हाईकोर्ट बनाने में पुनः अरबों रुपये खर्च होंगे।
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