बुलंदशहर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म: 3 दोषियों को कठोर सजा
बुलंदशहर अदालत ने किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को सजा सुनाई है। उन्हें शुक्रवार को न्यायाधीश विनीत चौधरी ने कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

सौजन्य से:- Jagran
बुलंदशहर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, 3 दोषियों को कठोर कारावास की सजा
बुलंदशहर अदालत ने किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को सजा सुनाई है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने लगभग दो साल चार माह बाद किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास और 30500-30500 रुपये के अर्थदंड और एक दोषी को दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विशेष पॉक्सो अभियोजक महेश राघव ने बताया कि 22 मार्च 2024 को मुकदमा वादी ने गुलावठी थाने पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 20 मार्च 2024 को उसकी 16 वर्षीय पुत्र को गांव का ही एक युवक अगवा कर ले गया।
उसके बाद आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद किया और आरोपित सोनू उर्फ पंखीरा पुत्र मुनि मनोज कुमार निवासी मुहल्ला किशनपुर रामघाट रोड थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़ हाल निवासी गांव चिपयाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर, भीमा कुमार पुत्र लाल सिंह निवासी करियावली, थाना नरसेना हाल निवासी सूर्य लोक कॉलोनी गिरधरपुर रोड छपरौला गौतमबुद्धनगर और आफताब पुत्र शौकीन निवासी बराल थाना गुलावठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने विवेचना उपरांत 20 जुलाई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। यह मामला सुनवाई के लिए विशेष पाक्सो कक्षा संख्या प्रथम की अदालत में पहुंचा।
शुक्रवार को न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोष सिद्ध होने पर दोषी आफताब को दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा और सोनू पुत्र पंखीरा व भीमा को 20-20 वर्ष के कारावास और 30500-30500 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
तृणमूल पार्टी ने ईडी के कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीपीएम नेता लहेक अली को तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा तीन बार तार-तार, अदालत की गरिमा पर सवाल हुए, न्यायपालिका की सुरक्षा पर चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में केस के कागज फेंके, CJI के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल

सप्राइम कोर्ट में एक हैरातनक घटना: देश के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द और कागज तैराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं!

सुप्रीम कोर्ट में दिनभर का संशय: याचिकाकर्ता ने जज को दिया आदेश, मचा बवाल

चेक बाउंस कैसे निपटेंगे दिल्ली के अदालतों में अटके मामले, यह हैं समाधान की सिफारिशें!

विधायकों को चुनौती देने के बाद 13 जुलाई से बंगाल में गुंडादमन कानून
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम: याचिकाकर्ता ने कागजात फेंके और मुख्य न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप
- सुप्रीम कोर्ट में हुआ बवाल, याचिकाकर्ता ने कहा 'मैं आपको आदेश देता हूं'
- सुप्रीम कोर्ट में गाली-गलौज का विवाद बढ़ गया, याचिकाकर्ता को जबरन हटाया गया
- वकील की अभद्रता: वायरल वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में जजों से गालीगलौच
- सुप्रीम कोर्ट में हाई ड्रामा: याचिकाकर्ता ने सीजेआई के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालत कक्ष में फाइलें फेंकने वाले वादी को बेफिजूल नहीं किया
- राम मंदिर चंदा चोरी मामला: 13 जुलाई को होगी सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट में हंगामा, शख्स ने गाली दीं और पेपर्स फेंके

