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राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण में पुरानी रियायतों का सॉलसियम‑ब्याज 1894 अधिनियम के तहत तय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 2015 से पहले दिए गए भूमि अधिग्रहण के पुरस्कारों के लिये सॉलसियम और ब्याज की गणना 1894 के अधिनियम के अनुसार ही की जानी चाहिए। इस फैसले से पूर्व के मामलों में लागू होने वाले मुआवजे का आधार बदल जाएगा।

सौजन्य से:- Live Law
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए सोलेटियम और ब्याज की गणना 2015 से पहले के पुरस्कारों के लिए 1894 अधिनियम के अनुसार की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
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