सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेलवे को सिर्फ माल की गिनती या वजन करने तक ही जिम्मेदारी, बुक खेप की कम डिलीवरी नहीं
मालिक के जोखिम पर बुक की गई खेप की कम डिलीवरी के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि माल की गिनती या वजन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसके अलावा, रेलवे को माल की डिलीवरी के लिए समय-सीमा नहीं देनी होती है।

सौजन्य से:- Live Law
- घर
- /
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले
- /
- 2026 लाइव लॉ (एससी) 685 | मेसर्स बजाज...
2026 लाइवलॉ (एससी) 685 | मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी बनाम भारत संघ
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
17 जुलाई 2026 3:58 अपराह्न IST
मालिक के जोखिम पर बुक की गई खेप की कम डिलीवरी के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि माल की गिनती या वजन न किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट...
यह एक प्रीमियम सामग्री है
के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है
हमारे ग्राहक
सदस्यता प्रीमियम INR 1099 + जीएसटी
आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक सामग्री लाने में मदद करता है
एक किफायती सदस्यता योजना!!!
सभी भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं
अगली कहानी
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
अनशन पर बैठे व्यक्ति को कब और कैसे हटाया जा सकता है?

अनशन पर बैठने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई की सुरक्षा के लिए दिया दिशानिर्देश, कहा छोटे ऋणदाताओं को उचित पुनर्भुगतान व्यवस्था की जरूरत है。

कुकरैल में भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी नाइट सफारी शुरू हुई है

लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन

शिक्षा विभाग के 43 मामले सुलझेंगे सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में

वसीयत की प्रोबेट के लिए आवेदन: काल-बाधित हो सकता है?

वसीयत को असली साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी व्याख्या
ताज़ा ख़बरें
- कोर्ट की बड़ी फैसले, लखीमपुर खीरी कसूरवार का हिस्सा क्या है? | लाइवलॉ डेली
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया: आईपीसी की धारा 294(बी) में 'अपशब्द' का तात्पर्य केवल अश्लीलता से नहीं है
- सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा खुलासा, वसीयत दाखिले की तिथि नहीं तय!
- मतदाता सूची से नाम कटजाने पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण
- बुजुर्ग और बीमार कैदियों की रिहाई के लिए नीति बनाएं: सुप्रीम कोर्ट
- बेचने के समझौते में रिफंड क्लॉज खरीदार की प्रदर्शन की मांग पर नहीं लगाता बाधा: सुप्रीम कोर्ट
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाली इमारत के विध्वंस को रोकने का आदेश दिया

