होम›सुप्रीम कोर्ट›सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया: आईपीसी की धारा 294(बी) में 'अपशब्द' का तात्पर्य केवल अश्लीलता से नहीं है
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया: आईपीसी की धारा 294(बी) में 'अपशब्द' का तात्पर्य केवल अश्लीलता से नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत मान्य अपराध के लिए अपशब्द अश्लीलता या केवल अपमानजनक शब्द होना चाहिए।

सौजन्य से:- Live Law
केवल अपशब्द और भद्दे अपशब्द अश्लीलता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 294(बी) के दायरे की व्याख्या की
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा खुलासा, वसीयत दाखिले की तिथि नहीं तय!

सुप्रीम कोर्ट
मतदाता सूची से नाम कटजाने पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट
बुजुर्ग और बीमार कैदियों की रिहाई के लिए नीति बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
बेचने के समझौते में रिफंड क्लॉज खरीदार की प्रदर्शन की मांग पर नहीं लगाता बाधा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
आदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, मुख्यमंत्री की आलोचना देशद्रोह नहीं

सुप्रीम कोर्ट
देश में एक समान कानून की आवश्यकता पर जोर

सुप्रीम कोर्ट
सजा से बचने के लिए समय नहीं मिलता! भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर भूस्वामियों को दिया जा सकता है अटूट नुकसान
ताज़ा ख़बरें
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम: वर्ग- I के उत्तराधिकारियों का अधिकार कृषि भूमि तक फैला
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार एमएमडीआर अधिनियम के तहत रॉयल्टी दर संशोधित कर सकती है
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम : वर्ग- I के उत्तराधिकारियों को कृषि भूमि पर अधिकार
- नागरिकता मामले: सुप्रीम कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल के निर्णय को अस्वीकृत किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों को निपटाने के लिए 4 विशेष बेंच बनाईं
- विशेष लोक अदालत में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पश्चिम बंगाल के 350 से अधिक मदरसा कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित
- सुप्रीम कोर्ट बोला: यात्रियों के लिए 'सेकेंड क्लास' शब्द भूल जाएं, अब रेलवे को मुआवजे का भुगतान करना होगा

