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सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई की सुरक्षा के लिए दिया दिशानिर्देश, कहा छोटे ऋणदाताओं को उचित पुनर्भुगतान व्यवस्था की जरूरत है。
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटे परिचालन ऋणदाताओं को स्वस्थ तरीके से कार्य करने के लिए उचित पुनर्भुगतान तंत्र की जरूरत है, एमएसएमई की सुरक्षा के लिए आईबीसी संशोधन की सिफारिश की।

सौजन्य से:- Live Law
सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई की सुरक्षा के लिए आईबीसी संशोधन की सिफारिश की, कहा कि छोटे परिचालन ऋणदाताओं को उचित पुनर्भुगतान तंत्र की आवश्यकता है
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