वसीयत की प्रोबेट के लिए आवेदन: काल-बाधित हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने वसीयतकर्ता की मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर वसीयत की प्रोबेट के लिए आवेदन नहीं दाखिल करने पर काल-बाधित होने के बारे में कानूनी दृष्टिकोण पर सुनवाई की, जिस पर अदालत का निर्णय आया।

सौजन्य से:- Live Law
2026 लाइवलॉ (एससी) 683 | संजय शर्मा @ संजय भारद्वाज बनाम कृष्णधन खवारे और अन्य।
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
16 जुलाई 2026 8:40 अपराह्न IST
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16 जुलाई 2026 8:40 अपराह्न IST
यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर दाखिल नहीं किया गया तो क्या वसीयत की प्रोबेट के लिए आवेदन काल-बाधित हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जवाब...
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