होमसुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जेल में होते हैं तो अदालत और अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि सुनवाई में तेजी लाई जाए, सुनवाई में देरी कानूनी प्रक्रिया में असमानता को बढ़ावा देती है।

17 जुलाई 2026 को 07:13 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा

सौजन्य से:- Live Law

जब आरोपी जेल में हो तो अदालत और अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि सुनवाई में तेजी लाई जाए: सुप्रीम कोर्ट

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा खुलासा, वसीयत दाखिले की तिथि नहीं तय!
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा खुलासा, वसीयत दाखिले की तिथि नहीं तय!

मतदाता सूची से नाम कटजाने पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट

मतदाता सूची से नाम कटजाने पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण

बुजुर्ग और बीमार कैदियों की रिहाई के लिए नीति बनाएं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्ग और बीमार कैदियों की रिहाई के लिए नीति बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

बेचने के समझौते में रिफंड क्लॉज खरीदार की प्रदर्शन की मांग पर नहीं लगाता बाधा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

बेचने के समझौते में रिफंड क्लॉज खरीदार की प्रदर्शन की मांग पर नहीं लगाता बाधा: सुप्रीम कोर्ट

आदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, मुख्यमंत्री की आलोचना देशद्रोह नहीं
सुप्रीम कोर्ट

आदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, मुख्यमंत्री की आलोचना देशद्रोह नहीं

देश में एक समान कानून की आवश्यकता पर जोर
सुप्रीम कोर्ट

देश में एक समान कानून की आवश्यकता पर जोर

सजा से बचने के लिए समय नहीं मिलता! भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर भूस्वामियों को दिया जा सकता है अटूट नुकसान
सुप्रीम कोर्ट

सजा से बचने के लिए समय नहीं मिलता! भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर भूस्वामियों को दिया जा सकता है अटूट नुकसान

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम: वर्ग- I के उत्तराधिकारियों का अधिकार कृषि भूमि तक फैला
सुप्रीम कोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम: वर्ग- I के उत्तराधिकारियों का अधिकार कृषि भूमि तक फैला

ताज़ा ख़बरें