सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा खुलासा, वसीयत दाखिले की तिथि नहीं तय!
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के तीन साल के भीतर वसीयत का प्रोबेट दाखिल करना जरूरी नहीं है। प्रोबेट के लिए आवेदन करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब ऐसा करना आवश्यक हो जाता है, अर्थात, जब वसीयत द्वारा स्थापित स्थिति के लिए कोई प्रतिकूल कार्रवाई की जाती है।

सौजन्य से:- Live Law
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- वसीयत की प्रोबेट के लिए आवेदन है...
यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर दाखिल नहीं किया गया तो क्या वसीयत की प्रोबेट के लिए आवेदन काल-बाधित हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जवाब
यश मित्तल
16 जुलाई 2026 8:39 अपराह्न IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के तीन साल के भीतर वसीयत का प्रोबेट दाखिल करना जरूरी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि प्रोबेट के लिए आवेदन करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब ऐसा करना आवश्यक हो जाता है, अर्थात, जब वसीयत द्वारा स्थापित स्थिति के लिए कोई प्रतिकूल कार्रवाई की जाती है। इसलिए आवेदन करने का अधिकार उस तारीख से प्राप्त होगा जिस दिन आवेदन करना आवश्यक हो जाता है...
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