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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर लगी रोक खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है जिसमें तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह फैसला एक जनहित याचिका के बाद आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि बकरीद के दौरान अवैध रूप से गायों का वध किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है।

13 जुलाई 2026 को 08:14 am बजे
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर लगी रोक खत्म

सौजन्य से:- द साउथ फर्स्ट

सारांश: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बकरीद सहित पूरे तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के बाद तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि त्योहार के दौरान अस्थायी शेडों में गायों और बछड़ों का अवैध रूप से वध किया जा रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 13 जुलाई को बकरीद सहित पूरे तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

27 मई को मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चाहे कोई भी अवसर हो, तमिलनाडु में कहीं भी गाय और बछड़ों का वध नहीं किया जाना चाहिए। आदेश को चुनौती देते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

यह अपील न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

दलीलों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और प्रतिवादी, के सूर्य प्रशांत, साथ ही तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और कोयंबटूर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने कोयंबटूर के हिंदू मक्कल काची के एक पदाधिकारी के सूर्य प्रशांत द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बकरीद त्योहार के दौरान बनाए गए अस्थायी शेडों में गायों का अवैध रूप से वध किया जा रहा था।

उच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस के पास अस्थायी स्थानों को बूचड़खानों के रूप में नामित करने का कोई अधिकार नहीं है और तमिलनाडु के मुख्य सचिव को प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आगे कहा कि पशु वध, जहां कानून के तहत अनुमति है, केवल स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में ही होना चाहिए।

यह भी देखा गया कि इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में बकरीद के दौरान गायों की बलि देना अनिवार्य नहीं है और इसके बजाय अन्य जानवरों की बलि दी जा सकती है।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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