बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर फटकार लगाई, SIR में छूटे मतदाताओं पर सवाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि कानून का पालन करना अनिवार्य है। गोवा में एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के मामले में कोर्ट ने कहा कि नाम हटाने से पहले सुनवाई का प्रावधान होना चाहिए।

सौजन्य से:- Jagran
'कानून को भूल जाओ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के पीछे भागो...' , SIR को लेकर बॉम्बे HC का चुनाव आयोग पर तंज
बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी वोटर छूट न जाए।
HighLights
- हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की आलोचना की।
- गोवा के एक परिवार के छह सदस्यों के नाम हटाए गए।
- कोर्ट ने कहा- कानून का पालन हो, टेक्नोलॉजी का नहीं।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। गोवा के एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम SIR वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट कर रहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में दिख रही गड़बड़ी की आलोचना की।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, 'टेक्नोलॉजी के बजाय कानून का पालन किया जाना चाहिए। आखिरकार, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी वोटर छूट न जाए।'
बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार
हाई कोर्ट ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' और 'मतदाता पंजीकरण नियम' के प्रविधानों के बारे में चुनाव आयोग से सवाल किए और SIR प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी का स्पष्टीकरण मांगा।
जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीजन बेंच ने कहा, 'SIR ने असल में, चाहे किसी भी निर्देश के तहत हो, पूरे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया है। यह धारा 22, नियम 21A और उन सभी नियमों को सस्पेंड करता है और कहता है कि सारे कानूनों को भूल जाओ। अब आप सॉफ्टवेयर को मानो। ऐसा नहीं हो सकता। इसका क्या स्पष्टीकरण है?'
बेंच ने कहा, 'हमें कानून में दिखाएं कि आपको बिना सुनवाई के नाम हटाने का अधिकार किसने दिया। अगर आप किसी का नाम हटाने की योजना बना रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति को पहले सुनवाई का मौका देना होगा।'
गोवा में सांता क्रूज निर्वाचन क्षेत्र के एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जबकि उन्होंने अपना पता बदलने की जानकारी भी 'फॉर्म 8' में भरकर चुनाव आयोग को दी थी।
EC का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गौरीश अग्नि ने हाई कोर्ट को बताया कि सिस्टम SIR के दौरान 'फॉर्म 8' की प्रोसेसिंग की इजाजत नहीं देता था, जिसके बाद उनके नाम हटा दिए गए थे।
कानून को भूल जाओ...
हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, 'हमारी समझ से, कानून हर समय काम करना चाहिए। ERO के पास सॉफ्टवेयर की चाबी होनी चाहिए, चाहे उसे कोड कहें या कुछ और। इससे वह अपने आदेश के अनुसार सॉफ्टवेयर को खोल सके, उसमें जानकारी डाल सके या उसे हटा सके। यह चाबी किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं हो सकती।'
बेंच ने कहा, 'टेक्नोलॉजी के बजाय कानून का पालन किया जाना चाहिए। इसे वोटर के हित में काम करना चाहिए। आखिरकार, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी वोटर छूट न जाए।'
गौरीश अग्नि ने बताया कि SIR अवधि के दौरान, फॉर्म 8 पर कार्रवाई नहीं हो सकी और कोई बदलाव नहीं किया गया।
कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा, 'इसका मतलब कानून और नियमों को ठंडे बस्ते में डालना है। तब तो आप कोई बिल्कुल अलग प्रक्रिया शुरू करके कानून और नियमों को ही सस्पेंड कर रहे हैं।'
हाई कोर्ट ने आगे कहा, 'इसका असर यह होता है कि आप कुछ समय के लिए कह रहे हैं कि हम नियमों और कानूनों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम अपनी मर्जी से काम करेंगे।'
बेंच ने आगे कहा, 'हम इस बात और इसके असर से बहुत परेशान हैं। यहां छह वोटर हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसे और कितने लोग होंगे जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं।'
यह भी पढ़ें- SIR में कटे गोवा के परिवार के 6 लोगों के नाम, बॉम्बे HC ने EC से पूछा- सॉफ्टवेयर में खराबी है तो वोटर क्यों भुगते
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