मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहिबुल्ला मंडल को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने पर भी व्यक्ति राशन जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल के मोहिबुल्ला मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

सौजन्य से:- Navbharat Times
सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने पर भी व्यक्ति राशन जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मोहिबुल्ला मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि SIR के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तब भी वह राशन जैसी सरकारी सुविधाओं का हकदार बना रहता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अन्य वैधानिक लाभों से वंचित हो जाएगा।
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल के निवासी मोहिबुल्ला मंडल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जून में जारी आदेश के आधार पर उनका राशन कार्ड रद्द, निलंबित या समाप्त न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी
साथ ही उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर उनकी अपील पर अपीलीय प्राधिकरण का फैसला आने तक उन्हें सब्सिडी वाला राशन मिलता रहे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में उचित राहत कलकत्ता हाई कोर्ट दे सकता है। अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
अपीलीय प्राधिकरण को सीजेआई ने दिया निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि आपका नाम मतदाता सूची से हटा भी दिया जाता है, तब भी आप कुछ सरकारी लाभों के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की अपील पर संभव हो तो दो महीने के भीतर फैसला किया जाए। यदि इसके बाद भी उनकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो वे हाई कोर्ट जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंराजेश चौधरीराजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें
कन्वर्सेशन शुरू करें
Indiaकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
ताज़ा ख़बरें
- सर्वर त्रुटि 500: बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – कृपया बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर पर 500 त्रुटि: पृष्ठ लोड नहीं हो पाया
- 500 सर्वर त्रुटि – पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500: पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या, कृपया पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या
- राष्ट्रीय लोक अदालत: महराजगंज में मामलों के तेज निपटारे की पहल

