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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर फ्री हैंड की याचिका खारिज, छात्र-युवाओं के भविष्य को महत्व दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने की पूरी छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया और बताया कि ऐसे मामलों में युवाओं एवं छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं, गंभीर अपराधों के संदेहित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

9 अक्टूबर 2026 को 09:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर फ्री हैंड की याचिका खारिज, छात्र-युवाओं के भविष्य को महत्व दिया

सौजन्य से:- Jagran

दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर 'फ्री हैंड' देने की याचिका खारिज, SC ने कहा- छात्रों के भविष्य का भी रखें ख्याल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए 'फ्री हैंड' देने की याचिका खारिज कर दी है।

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की 'फ्री हैंड' याचिका खारिज की।

- अदालत ने युवाओं और छात्रों के भविष्य पर जोर दिया।

- गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरी छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में युवाओं और छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बड़ी टिप्पणी करते हुए युवाओं के भविष्य पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये युवा छात्र और प्रदर्शनकारी हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि हमें उनके माता-पिता के बारे में सोचना होगा, यह भी देखना होगा कि उनका लंबा जीवन बाकी है। वे अनावश्यक रूप से अदालती चक्करों और मुकदमों में नहीं फंसने चाहिए।

'गंभीर अपराधों पर नरमी नहीं'

हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग कथित तौर पर कुख्यात अपराधी हैं या जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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