SC बाल पुनर्विचार के लिए तैयार, सुनवाई में बड़ी पीठ की आवश्यकता की संभावना
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह क्या विवादित फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है, इसका फैसला सुरक्षित रख दिया जाएगा। यह घटनाक्रम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ।

सौजन्य से:- The Economic Times
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि क्या विवादित फैसले (जावेद बनाम हरियाणा राज्य, 2003) पर वर्तमान पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है या एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है।
यह घटनाक्रम काकोड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को उनके तीसरे बच्चे के जन्म पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ। अधिनियम ने 13 सितंबर, 2000 से एक सीमा लगा दी, जब संशोधन लागू किया गया था।
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